WAQF BOARD में मनी लॉन्ड्रिंग: ED की जांच में AAP विधायक पर शिकंजा

ED की कार्रवाई: आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ WAQF BOARD मनी लॉन्ड्रिंग

WAQF BOARD ED
AI IMAGE

परिचय

दिल्ली के WAQF BOARD से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने खान के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दायर की है और दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि ED के आवेदन पर नियमानुसार विचार करे। यह मामला न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम बन गया है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार, संपत्तियों का अनुचित पट्टा और पद का दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

CLICK HERE TO READ MORE NEWSES FROM OUR SITE.

WAQF BOARD घोटाले की पृष्ठभूमि

यह मामला उन नियुक्तियों और संपत्ति लेन-देन से जुड़ा है, जो अमानतुल्लाह खान ने 2016 से 2021 तक दिल्ली WAQF BOARDके अध्यक्ष रहते हुए किए थे। सीबीआई और ED दोनों एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि खान ने अपने पद का फायदा उठा कर अपने रिश्तेदारों और करीबियों को नियमों के विरुद्ध विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्त किया। सीबीआई की जांच में पाया गया कि 41 नियुक्तियों में से केवल 22 के लिए विज्ञापन निकाले गए थे, बाकी नियुक्तियों में पारदर्शिता का अभाव था, जिससे सरकारी खजाने को 27.2 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

मनी लॉन्ड्रिंग केस और 36 करोड़ की संपत्ति

इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पहलू ओखला में खरीदी गई 36 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसे ईडी ने कथित तौर पर अपराध की आय से खरीदे जाने का दावा किया है। ED के मुताबिक, इस संपत्ति के लिए 27 करोड़ रुपये नकद में दिए गए और इसे अमानतुल्लाह खान की दूसरी पत्नी मरयम सिद्दीकी के नाम पर लिया गया। जबकि मरयम सिद्दीकी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, उन्हें सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जरूर आरोपी बनाया गया है।

गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई

ED ने 2 सितंबर 2024 को अमानतुल्लाह खान के आवास पर छापेमारी की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खान ने गिरफ्तारी का विरोध किया, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लिया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अदालत ने नवंबर 2024 में अभियोजन स्वीकृति न होने के कारण खान को जमानत देने का आदेश दिया। उन्हें 1 लाख रुपये का निजी मुचलका और समान राशि की जमानत पर रिहा किया गया।

अदालत में हुई सुनवाई और बड़े खुलासे

फरवरी 2025 में ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया ताकि ट्रायल कोर्ट अभियोजन स्वीकृति को रिकॉर्ड में शामिल करे। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि वह मेरिट के आधार पर ED के आवेदन पर विचार करें। हालांकि, जल्दी सुनवाई की ED की अर्जी खारिज कर दी गई और मामले की सुनवाई की अगली तारीख 18 दिसंबर 2025 तय की गई है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान ED ने कई सबूत पेश किए। एक डायरी और व्हाट्सएप चैट्स में अमानतुल्लाह खान का नाम और उनसे जुड़े लेन-देन का उल्लेख है। ईडी ने कहा कि “नेताजी को पैसा पहुंचा दिया” जैसे संदेश और संबंधित दिन का वित्तीय ट्रांजैक्शन इस मामले के लिए अहम सबूत हैं। इसके अलावा, ED ने यह भी आरोप लगाया कि खान ने 10 अक्टूबर 2023 को अपने मोबाइल में मौजूद जरूरी डेटा छापेमारी के दौरान डिलीट कर दिया था।

सीबीआई केस: नियुक्तियों में अनियमितता और भ्रष्टाचार

वक्फ बोर्ड में भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता और घोटाले को लेकर भी आरोप तय किए गए हैं। सीबीआई ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अमानतुल्लाह खान को मुख्य आरोपी बनाया है। अदालत ने उनके साथ 10 अन्य के खिलाफ भी भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोपों को सही पाया।

सीबीआई का मुख्य आरोप यह है कि अमानतुल्लाह खान ने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया और अनुचित लाभ हासिल किया। सीबीआई जांच में यह भी सामने आया कि कई नियुक्तियों के लिए विज्ञापन केवल औपचारिकता के लिए निकाला गया, जबकि नियुक्तियां पहले से तय थीं।

मनी लॉन्ड्रिंग का ताजा घटनाक्रम

ED ने 110 पेज की विस्तृत सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें संपत्तियों, लेन-देन और नकद भुगतान से जुड़े तथ्य विस्तार से दिए गए हैं। एजेंसी ने दावा किया कि इन सबूतों के आधार पर अमानतुल्लाह खान पर मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों के तहत मुकदमा बनता है। हालांकि, अदालत ने अब तक अभियोजन स्वीकृति की कमी के चलते खान के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है।

राजनीतिक असर और आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया

इस मामले ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है। आम आदमी पार्टी की छवि पर सवाल उठे हैं और विपक्षी दलों ने पार्टी नेताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग तेज कर दी है। इस दौरान पार्टी की तरफ से कहा गया कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, लेकिन एजेंसियों का दावा है कि सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई हो रही है।

केस का निष्कर्ष और आगामी सुनवाई

फिलहाल हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि वह ED की अर्जी पर नियमानुसार फैसला करे। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2025 को होगी। अभी तक मरयम सिद्दीकी को केस से बरी कर दिया गया है, जबकि अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं; मामले में नए सबूत और आरोप सामने आते जा रहे हैं।

NEWS SOURCE ANI.

निष्कर्ष

दिल्ली WAQF BOARD घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कानूनी लड़ाई का दौर और भी लंबा हो सकता है। संपत्तियों की खरीद, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, नियुक्तियों और वित्तीय लेन-देन में अनियमितता जैसे आरोपों को कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। आगामी सुनवाई में अदालत का फैसला दिल्ली की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था, दोनों के लिए अहम साबित होगा।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top